web khabristan hindi news portal
 
  • icon पढ़िए
  • iconदेखिए
  • iconਖbristan
  • Khabristan
×
  • देश
  • पंजाब
  • धर्मायनमः
  • दुनिया
  • बॉली-पॉली
  • खेल
  • चुनाव
  • शिक्षा
  • पब्लिक-इंटरस्ट
  • तंदरुस्तायेनमः
  • कहिये
☰
  • देश
  • पंजाब
  • धर्मायनमः
  • दुनिया
  • बॉली-पॉली
  • खेल
  • चुनाव
  • शिक्षा
  • पब्लिक-इंटरस्ट
  • तंदरुस्तायेनमः
  • कहिये
  • देश
  • पंजाब
  • धर्मायनमः
  • दुनिया
  • बॉली-पॉली
  • खेल
  • चुनाव
  • शिक्षा
  • पब्लिक-इंटरस्ट
  • तंदरुस्तायेनमः
  • कहिये

नए साल से पहले जारी हुए आदेश, रेस्तरां-क्लब इतने बजे तक ही रहेंगे खुले


नए साल से पहले जारी हुए आदेश,
12/30/2024 5:55:30 PM         Kushi Rajput        new year, order, restaurants, supreme court, jalandhar news, latest, latest news, punjab            ਜਲੰਧਰ ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕਲੱਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ 

पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने एक बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी कमिश्नर अंकुर गुप्ता ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सारे रेस्तरां, क्लब और ऐसी अन्य जगहें जिनको लाइसेंस मिले हैं उनको 12 बजे तक बंद करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के सीमा के अंदर किसी भी रेस्तरां, क्लब या फिर अन्य लाइसेंस प्राप्त भोजनालयों में रात 11:30 बजे के बाद में खाने-पीने जैसा कोई भी ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। 

शराब की दुकानें भी की जाएंगी बंद 

इसके अलावा कोई भी नया ग्राहक रेस्तरां, क्लब में नहीं आ पाएगा। बाकी लाइसेंस प्राप्त  भोजनालयों को भी रात 11:30 बजे के बाद कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों से सटे परिसर भी रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद हो जाने चाहिए। आदेशों में सभी संस्थानों को ध्वनि स्तर 10 (ए) डीबी तक सीमित पालन करने के लिए कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव, ऑर्केस्ट्रा सहित जितने भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्त्रोत हैं वो रात 10 बजे तक अपनी आवाज बंद कर लें। किसी भी भवन या परिसर के अंदर से उत्पन्न होने वाली आवाज चारदीवारी के बार न सुनाई दे। म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में म्यूजिक सिस्टम से उत्पन्न होने वाली ध्वनि दिन के किसी भी समय वाहन के बाहर नहीं आनी चाहिए।  

10 डीबी (ए) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आवाज 

डीसीपी ने एक अन्य आदेश में सार्वजनिक आपाल स्थिति को छोड़कर साइलेंस जोन में हॉर्न का इस्तेमाल और रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह सार्वजनिक स्थानों की सीमा के पास जहां पर ध्वनि प्रणाली या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या किसी भी अन्य ध्वनि का इस्तेमाल हो रहा है उनकी आवाज 10 डीबी (ए) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 

होटलों में नहीं चला पाएंगे डीजे 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मामले में पुलिस के द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक, सार्वजनिक आपातकाल के मामलों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ड्रम या भोंपू बजाता है या कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। महलों और होटलों में डीजे भी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी तरह निजी स्वामित्व वाले ध्वनि आदेशं का उल्लंघन हुआ तो ध्वनि प्रणाली उपकरण भी जब्त कर लिए जाएंगे। ये आदेश 25 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे। 

 

 

'new year','order','restaurants','supreme court','jalandhar news','latest','latest news','punjab'
khabristan whatsapp

Please Comment Here

Similar Post You May Like

  • एक बार फिर पंजाब के इस इलाके में मिले  I Love Pakistan लिखे गुब्बारे, पुलिस कर रही जाँच

    एक बार फिर पंजाब के इस इलाके में मिले I Love Pakistan लिखे गुब्बारे, पुलिस कर रही जाँच

  • मान सरकार का एक्शन, फूड सप्लाई विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को किया बर्खास्त

    मान सरकार का एक्शन, फूड सप्लाई विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को किया बर्खास्त

  • चंडीगढ़ International Airport का बदला जाएगा नाम, सी.एम मान ने ट्वीट कर दी

    चंडीगढ़ International Airport का बदला जाएगा नाम, सी.एम मान ने ट्वीट कर दी

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोहाली दौरे से पहले पंजाब में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट : bus stand को आतंकी बना सकते हैं निशाना

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोहाली दौरे से पहले पंजाब में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट : bus stand को आतंकी बना सकते हैं निशाना

  • ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ

    ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ

  • DC ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ 50 ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

    DC ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ 50 ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

  • इतने करोड़ की लागत से जालंधर सिविल अस्पताल को बनाया जाएगा मॉडर्न

    इतने करोड़ की लागत से जालंधर सिविल अस्पताल को बनाया जाएगा मॉडर्न DC ने की मीटिंग

  • शहर का नामी उद्योगपति अचानक हुआ लापता

    शहर का नामी उद्योगपति अचानक हुआ लापता , बैक के पास मिली गाड़ी और लेटर, जांच में जुटी पुलिस

  • कनाडा में बेटे की मौत के बाद पंजाब में मां का हुआ निधन

    कनाडा में बेटे की मौत के बाद पंजाब में मां का हुआ निधन , यह वजह आई सामने

  • APP पार्टी को लगा बढ़ा झटका

    APP पार्टी को लगा बढ़ा झटका , UT प्रशासन ने दफ्तर के लिए जमीन देने से किया इनकार

Recent Post

  • पाकिस्तान प्रधानमंत्री शरीफ का आया बयान,

    पाकिस्तान प्रधानमंत्री शरीफ का आया बयान, भारत को भुगतना होगा खामियाजा

  • जालंधर में Blackout नहीं,

    जालंधर में Blackout नहीं, एहतियात के तौर पर लाइटें बंद की गईं - DC हिमांशु अग्रवाल

  • पाकिस्तान ने महज 4 घंटे के अंदर तोड़ा सीजफायर,

    पाकिस्तान ने महज 4 घंटे के अंदर तोड़ा सीजफायर, जम्मू-कश्मीर में हैवी फायरिंग

  • पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा,

    पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा, पंजाब के कई जिलों में फिर हुआ ब्लैकआउट

  • भारत-पाकिस्तान युद्धविराम के लिए तैयार

    भारत-पाकिस्तान युद्धविराम के लिए तैयार दोनों देशों में सीजफायर लागू

  • जालंधर में हटी सभी तरह की पाबंदियां,

    जालंधर में हटी सभी तरह की पाबंदियां, नहीं होगा ब्लैकआउट, मार्किट भी खुली रहेंगी

  • जालंधर के इश्वरवाल गांव में मिला बम,

    जालंधर के इश्वरवाल गांव में मिला बम, पुलिस ने किया डिफ्यूज

  • जानिए क्या होता है सीजफायर,

    जानिए क्या होता है सीजफायर, जिस पर भारत-पाकिस्तान के बीच बनी सहमति

  • हिमाचल प्रदेश में  चिंतपूर्णी मंदिर के पास मिला मिसाइल का हिस्सा,

    हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी मंदिर के पास मिला मिसाइल का हिस्सा, जांच में जूटी पुलिस

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान,

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, भारत-पाकिस्तान युद्धविराम के लिए तैयार

Popular Links

  • हमारे बारे में
  • टर्म्स ऑफ यूज़
  • प्राइवेसी पॉलिसी
  • हमसे संपर्क करें
  • हमसे जुड़ें

ऐप डाउनलोड करें

हमसे संपर्क करें

Copyright © 2025

Developed BY OJSS IT CONSULTANCY