1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी निकासी
वेब खबरिस्तानः भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया है। आरबीआई ने कहा है कि उसने कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड को कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही ग्राहक इस बैंक से अपने बचत खाते से 1000 रुपये से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते। यह निर्देश छह महीने के लिए लागू रहेंगे।
आरबीआई ने इस सहकारी बैंक को बिना मंजूरी लिए कोई भी नया निवेश या देनदारी से भी मना किया है। आरबीआई ने बैंक वीरवार को बैंक के मुख्य कार्यपालक को यह आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए ग्राहकों को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1000 से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
आरबीआई के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा राशि के आधार पर कर सकते हैं। इस पर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। आरबीआई का कहना है कि बैंक पर लगाई गई इस पाबंदी का यह मतलब नहीं है कि उस बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा। ये निर्देश 19 फरवरी की शाम से छह महीने के लिए प्रभावी रहेंगे और आगे की समीक्षा पर भी निर्भर रहेंगे।
इसी माह पहले भी एक बैंक पर लगाई है पाबंदी
बता दें कि आरबीआई ने इससे पहले इसी महीने महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसा निकालने पर रोक लगाई थी। इसके बाद आरबीआई ने कहा था कि बैंक की 99.88 फीसद जमाकर्ता पूर्ण रूप से डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बीमा योजना के दायरे में हैं। रिजर्व बैंक ने कहा था कि नकदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसी भी अकाउंट से जमा राशि से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी।