ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्तियों को लेकर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें नई भर्ती होने तक इन पदों पर नियुक्ति जारी रखने की अनुमति मांगी गई थी। पंजाब के शिक्षामंत्री हरजोत बैंस ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकारी कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा की निरंतरता बनी रहेगी।
Big Relief for Higher Education of Punjab :
Hon’ble Supreme Court has allowed Punjab Govt’s request to let 1158 Assistant Professors & Librarians continue in Govt Colleges till new recruitment.
This ensures continuity of education for our students in government colleges.… pic.twitter.com/6nHNPol6BN
— Harjot Singh Bains (@harjotbains) August 18, 2025
पहले रद्द कर चुकी है यह है फैसला
दरअसल सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को रद्द कर चुकी है। ये प्रोफेसर पिछले कई सालों से अलग-अलग संस्थानों में पढ़ा रहे थे। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण उनका करियर प्रभावित हो रहा था। जिस कारण पंजाब सरकार के सामने चिंता खड़ी हो गई थी।
जिसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मांग की जब तक नई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक इन असिस्टेंट प्रोफेसरों कों पढ़ाने की परमिशन दी जाए। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है।