ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर के लतीफपुरा में अवैध कब्जे को लेकर अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने लतीफपुरा में सड़कों पर अवैध कब्जों को जालंधर के डिप्टी कमिश्नर को एक महीने के अंदर हटाने के निर्देश दिए हैं और दोबारा ट्रैफिक बहाल करने के कहा है।
दरअसल जालंधर में लतीफपुरा की सड़कों पर अवैध कब्जे को लेकर मॉडल टाउन के जॉइंट एक्शन कमेटी और सोहन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीसी को सड़कों से अवैध कब्जे हटाने के लिए कहा है। ताकि लोगों को जो समस्या पैदा हो रही है, वह दूर हो सके।
आपको बता दें कि माडल टाऊन और जीटीबी नगर के बीच पड़ते लतीफपुरा में सड़कों पर अवैध कब्जों का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। 9 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट के निर्देशों पर जालंधर पुलिस, नगर निगम और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने संयुक्त अभियान चलाकर लतीफपुरा में कई सालों पुराने अवैध निर्माणों को तोड़ दिया था।
हालांकि इस कार्रवाई के बावजूद न तो प्लॉट मालिकों और अलॉटियों को न्याय मिला और न ही विस्थापित परिवारों का पुनर्वास हो सका। सरकारी विभागों की लापरवाही के चलते स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई हैं।