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टोल प्लाजा पर देना ही पड़ेगा Tax , 10 सेकंड वाला नियम 3 साल बाद NHAI ने लिया वापस


टोल प्लाजा पर देना ही पड़ेगा Tax
8/24/2024 5:41:39 PM         Ojasvi Kaushal        NHAI, Withdraw, Toll Tax, Toll Plaza, National Highways Authority of India, Hindi News             

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फ्री-फ्लो पॉलिसी को खत्म कर दिया है। टोल प्लाजा पर अगर कोई गाड़ी क्रॉस होने में 10 सेकंड से ज्यादा का समय लेती थी तो उसको टोल टैक्स नहीं देना होता था। इसमें टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ऊपर है तो उसके पीछे की गाड़ियों को टोल नहीं देना होता था। इसी नियम को अब वापस ले लिया गया है।

3 साल बाद NHAI ने अपना आदेश लिया वापस

रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियम में अब आपको 10 सेकंड के बाद भी टोल टैक्स देना होगा। बता दें कि साल 2021 में NHAI ने गाड़ियों को छूट देने को लेकर ये आदेश दिया था। जिसमें कहा गया था कि अगर 100 मीटर की दूरी तक गाड़ियों की लाइन लगी होती है तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा। इसी आदेश में बदलाव करते हुए NHAI ने 100 मीटर की लाइन वाली छूट को खत्म कर दिया है। 

NHAI ने 19 अगस्त को सर्कुलर किया जारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 19 अगस्त NHAI ने एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में लिखा गया कि फ्री-फ्लो पॉलिसी से जुड़े सभी प्रावधान खत्म किए जाते हैं। अब टोल पर किसी तरह की कोई फ्री-फलो पॉलिसी लागू नहीं होती है। अब जो लोग टोल टैक्स की लाइन में लगे रहते हैं उनकों हर हाल में टैक्स देना होगा।

ये नियम सभी टोल के लिए नहीं थे

NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि 10 सेकंड वाले नियम सभी टोल प्लाजा के लिए नहीं थे, बल्कि उनके लिए थे जो 2021 में बने थे। इन्हीं दोनों चीजों को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से कई बार झगड़े होते दिखते थे। इसी को देखते हुए इसको बदलने का फैसला लिया गया है।

इन लोगों को नहीं देना होता टैक्स

किसी भी हाइवे से गुजरने के दौरान जो भी टोल प्लाजा पड़ता है उसपर आम आदमी को हर हाल में अपना टैक्स देना होता है। इसको इसके समय को लेकर कई कंफ्यूजन थे जो अब NHAI ने क्लीयर कर दिए हैं। आपको बता दें कि भारत में कुछ लोग हैं जिनको कभी भी टोल टैक्स नहीं देना होता है।

इस लिस्ट में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जज, लोकसभा अध्यक्ष, तमाम कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, शामिल हैं जिनको टैक्स में छूट मिलती है।

 

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