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Jalandhar news जालंधर में Dcp अंकुर गुप्ता ने लागू किए नए Order, मैरिज पैलेस में हथियार ले जाने पर लगाई रोक


Jalandhar news जालंधर में Dcp अंकुर गुप्ता ने लागू किए नए Order,
1/15/2024 6:57:30 PM         Kushi Rajput        deputy commissioner, new orders, ban wapons, dc oder               Deputy Commissioner Ankur Gupta implemented new orders in Jalandhar, ban on carrying weapons in marriage palace

Jalandhar news डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने जालंधर में नए आदेश जारी कर कहा है कि कमीश्नरेट पुलिस की सीमा के अंदर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलेंसर में तकनीकी बदलाव कर पटाखे आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी गई है। यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत निर्मित साइलेंसर नहीं बेचा जाएगा और किसी भी मैकेनिक द्वारा साइलेंसर में कोई तकनीकी बदलाव नहीं किया जाएगा। 

इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, तेज हथियार या किसी भी घातक हथियार को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार, कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, समारोह में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और नारे लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।  

उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जनता द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ में मालिकों को निर्देश दिया है कि वे CCTV लगाएं।

एक अन्य आदेश के अनुसार, मकान मालिक और पी.जी. मालिक निकटतम पंजाब पुलिस संपर्क केंद्र को सूचित किए बिना नौकरों और अन्य श्रमिकों को नहीं रखेंगे।

डिप्टी कमिश्नर पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, किसी भी होटल,गेस्ट हाउस आदि के मालिक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान के बिना नहीं ठहराएंगे। साथ में होटल और आवास आदि में ठहरने वाले प्रत्येक यात्री का एक वैध फोटो पहचान पत्र, जो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, उस व्यक्ति/यात्री द्वारा स्व-तस्दीकशुदा फोटोकॉपी को एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए। साथ में यात्री के मोबाइल नंबर को तस्दीक करने से लेकर, निवासी/यात्री का रिकॉर्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर पर रखा जाना चाहिए। होटल और गेस्ट हाउस एवं हॉस्टल आदि में ठहरने वाले यात्रियों के संबंध में सूचना प्रतिदिन सुबह  10 बजे संबंधित मुख्य अधिकारी पुलिस थाने को भेजी जाए तथा ठहरने वाले यात्रियों के संबंध में रजिस्टर में दर्ज अभिलेखों का सत्यापन किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी किसी होटल और गेस्ट हाउस में रुकता है, तो इस संबंध में सूचना इंचार्ज फॉर्नर्ज पंजीकरण कार्यालय, कमिश्नर पुलिस कार्यालय, जालंधर को दी जानी चाहिए। इसके अलावा होटल और गेस्ट हाउस और सराय के कोरीडोर, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर और मुख्य प्रवेश द्वार पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएं। इसके साथ ही यह सभी आदेश 13 अप्रैल 2024 तक लागू रहेंगे। Jalandhar news 





 

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