ख़बरिस्तान नेटवर्क : पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने जालंधर में प्रीगैबालिन कैप्सूल पर बैन लगा दिया है। शहर में यह कैप्सूल बिना लाइसेंस के रखने, खरीदने-बेचने और स्टोर करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अगर आदेशों का उल्लंघन करते कोई पाया गया तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह आदेश 25 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा।
दर्द में काम आती है यह दवाई
प्रीगैबालिन कैप्सूल इसका उपयोग दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। दर्द, शुगर और दाद जैसी विभिन्न स्थितियों या किसी चोट के कारण हो सकता है। प्रीगैबलिन कैप्सूल सिर्फ केवल डॉक्टर के परामर्श के बाद ही दिया जाता है।