अमृतसर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (BNS) 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कई सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। आदेश के अनुसार, अमृतसर (ग्रामीण) क्षेत्र में पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, रोष रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों और नारेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का कहना है कि कुछ राजनीतिक संगठन लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
सीमा क्षेत्र में रात 8:30 से सुबह 5 बजे तक गतिविधियों पर रोक
अमृतसर में भारत-पाक सीमा के 500 मीटर दायरे में रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। यह कदम सीमा सुरक्षा और देश की अमन-चैन बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि अवांछित तत्वों की आवाजाही को रोका जा सके।
ब्यास असला-भंडार के आसपास ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग पर रोक
ब्यास असला-भंडार के 1000 वर्ग गज के दायरे में ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग और किसी भी तरह के अनाधिकृत निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश संभावित अप्रिय घटनाओं से बचाव और मानव जीवन व सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया है।
सड़कों पर रेलिंग व डिवाइडर तोड़ने पर पाबंदी
शहर की सड़कों और पुलियों पर रेलिंग या डिवाइडर तोड़ने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। कई मामलों में लोग अस्थायी रास्ता बनाने के लिए डिवाइडर तोड़ देते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। अब ऐसे कार्यों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग पर सख्ती
कोई भी वाहन या ऑटो-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएगा। स्कूल प्रिंसिपल और मुख्याध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों को इस नियम के बारे में जागरूक करें, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को रोका जा सके।
मैरिज पैलेसों में हथियार और फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मैरिज पैलेसों और धार्मिक स्थलों पर हथियार लेकर चलना, हवा में फायरिंग करना या सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रशासन ने कहा कि ऐसे कृत्य कानून-व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए यह पाबंदी आवश्यक है।
ये सभी आदेश 6 जनवरी 2026 तक लागू रहेंगे। प्रशासन ने कहा कि किसी भी उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।