ख़बरिस्तान नेटवर्क : शुक्रवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में सरकारी खरीद नियमों में बड़े बदलाव से लेकर सोसाइटी एक्ट में संशोधन तक शामिल है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने दी।
5 लाख तक की खरीद बिना टेंडर
सरकारी विभागों के लिए खरीद प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से पंजाब के प्रिक्योरमेंट रूल में संशोधन किया गया है।
अब सरकारी विभाग ₹5 लाख तक का सामान बिना किसी टेंडर के खरीद सकेंगे। पहले यह सीमा केवल ₹2.50 लाख तक थी।
सोसाइटी एक्ट में संशोधन
पंजाब में सोसाइटी और ट्रस्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने सोसाइटी एक्ट में संशोधन किया है। 1860 के बाद यह पहला बड़ा संशोधन है। सोसाइटी और ट्रस्ट का सालाना ऑडिट (वार्षिक लेखा-परीक्षण) कराना जरूरी होगा। इनकी वित्तीय जांच के लिए एक प्रबंधक (मैनेजर) नियुक्त किया जाएगा।
माइनिंग वाहनों में GPS जरूरी
वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने माइनिंग (खनन) विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए कई माइनिंग में लगी सभी गाड़ियों पर GPS लगाना जरूरी कर दिया है। इससे गाड़ियों की ट्रैकिंग की जाएगी और अवैध खनन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। विभाग में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक विशेष अथॉरिटी का गठन किया जाएगा।
सहकारिता विभाग में अधिकारों का विकेंद्रीकरण
सहकारिता विभाग के कामकाज को सुधारने के लिए अधिकारियों के बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया है। अब एक अधिकारी के पास दोहरी जिम्मेदारी नहीं होगी। अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। पहले एक ही अफसर दोनों स्तर पर सुनवाई करता था, जिससे लोगों में रोष रहता था। अधिकारों के बंटवारे से काम में पारदर्शिता आएगी।
300 प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे इंपैनल
पंजाब सरकार ने सेहत (स्वास्थ्य) क्षेत्र में सुधार के लिए अहम फैसला लिया है। सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को सरकार इंपैनल करेगी। कुल 300 डॉक्टरों को इंपैनल किया जाएगा, जिन्हें ‘ऑन कॉल’ बुलाया जा सकेगा। इन डॉक्टरों को ओपीडी और इंडोर में मरीज चेक करने के लिए कम से कम ₹100 की फीस दी जाएगी।
इन-सर्विस डॉक्टरों का समय खत्म होने पर अगर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रात 8 बजे के बाद बुलाया जाता है, तो उनके इंसेंटिव डबल हो जाएंगे, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ सेवाएं मिल सकेंगी।
बॉर्डर एरिया में ड्यूटी करने वालों को प्रोत्साहन
कैबिनेट में एक नई पॉलिसी लाने का फैसला लिया गया, जिसके तहत बॉर्डर एरिया में सेवाएं देने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। बॉर्डर एरिया के 7 जिलों में अपनी सेवाएं देने वाले टीचर (शिक्षक) और डॉक्टर (चिकित्सक)। इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी के लिए लाया जाएगा।