अगर आप कुत्तों के शौकीन हैं और घर में कई डॉग रखते हैं, तो अब यह शौक आपको भारी पड़ सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। अब चंडीगढ़ में अमेरिकन बुल डॉग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कोर्सो, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटवीलर जैसे खतरनाक स्वभाव वाले कुत्ते नहीं रखे जा सकेंगे। ।
घर के आकार के हिसाब से तय की गई सीमा
कुत्ते रखने की सीमा भी अब घर के आकार के अनुसार तय की गई है —
5 मरला तक के घर में – 1 कुत्ता
5 से 12 मरला के घर में – 2 कुत्ते
12 मरला से 1 कनाल के घर में – 3 कुत्ते
1 कनाल से बड़े घर में – अधिकतम 4 कुत्ते
इन जगहों पर कुत्ते ले जाना मना
पालतू कुत्तों को अब सुखना झील, रोज गार्डन, शांति कुंज, लीजर वैली, मिनी रोज गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन और बॉटनिकल गार्डन जैसी सार्वजनिक जगहों पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
काटने पर मालिक होगा जिम्मेदार
अगर कोई रजिस्टर्ड कुत्ता किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका मालिक पूरी तरह जिम्मेदार होगा। मालिक को पीड़ित को मुआवजा देना होगा। अब नगर निगम की बजाय कुत्ते का मालिक खुद मुआवजा देने का जिम्मेदार होगा।पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह मुआवजा प्रति काटने पर ₹10,000 तय किया है। 150 से अधिक मामलों में यह राशि पहले ही दी जा चुकी है।
मल उठाना जरूरी, वरना जुर्माना
अगर कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग करता है, तो मालिक को उसे उठाकर निपटाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।कुत्ते को घर से बाहर ले जाते समय पट्टा (लीश) और धातु का टोकन लगाना जरूरी होगा। टोकन में कुत्ते की जानकारी और टीकाकरण रिकॉर्ड होना चाहिए। बिना पट्टा या टोकन के पकड़े जाने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।