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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला नगर नगर चुनाव में 7 वार्डों के स्थगित किए जाने के फैसले को खारिज कर दिया है। जिससे अब इन वार्डों को विजयी उम्मीदवार अपने पद की शपथ ले पाएंगे। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा कि अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो वह इस पर याचिका दायर कर सकता है।

चुनाव प्रक्रिया में लगाए थे गड़बड़ी के आरोप

दरअसल पटियाला निकाय चुनाव की प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट में सरकार ने कहा कि उन्होंने 7 वार्डों के चुनाव स्थगित कर दिए थे। जिस पर इलेक्शन कमिशन ने कहा कि इन वार्डों में चुनाव करवाएं जाएंगे।

हालांकि इलेक्शन कमिशन ने पहले ही विजेता उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट बांट दिए थे। जिस कोर्ट में वकील ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

पटियाला में आप को मिला है बहुमत

आपको बता दें कि पटियाला नगर निगम की 60 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने 43 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। जबकि कांग्रेस-भाजपा को 4-4 और अकाली दल को 2 सीटें मिली थीं। 7 वार्डों के चुनाव स्थगित होने के बाद भी आप अकेले दम पर मेयर बनाने में समर्थित थी। जिसके बाद आप ने अपना मेयर बनाया।

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