सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने की सशर्त अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता भी नहीं होगा। कोर्ट ने संतुलित रुख अपनाते हुए सीमित समय में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है।
18 से 21 अक्टूबर तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, दिल्ली-NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही दिवाली के दिन यानी 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के उपयोग और निगरानी के लिए 5 अहम निर्देश जारी किए
गश्ती दल ग्रीन पटाखे बनाने वाले निर्माताओं की नियमित जांच करेगा। हर पटाखे के डिब्बे पर लगे QR कोड को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
NCR में बाहरी क्षेत्रों से कोई पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी।
नकली पटाखे मिलने पर संबंधित निर्माता का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
CPCB और SPCB 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करेंगे और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे।
जल के नमूने भी लिए जाएंगे ताकि प्रदूषण स्तर का सटीक मूल्यांकन किया जा सके।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।