ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए राज्य में 112 दवाओं की बिक्री पर तुरंत बैन लगा दिया है। ये दवाएं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की तरफ से जारी लिस्ट में ‘अमानक’ (Substandard) घोषित की गई हैं। हाल ही में इन दवाओं के सेवन से कुछ लोगों की मृत्यु की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
रविवार को स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने इन दवाओं को अमानक घोषित किया है, जिसके बाद पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने इनकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
प्रतिबंधित दवा बेचने वालों पर होगा एक्शन
मंत्री बलबीर सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे इन दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि कोई दवा विक्रेता या दुकान इन प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करता हुआ पाया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दी जाए।
लिस्ट में है हर दवा की जानकारी
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रतिबंधित दवाओं की सूची में हर दवा का नाम, उसका बैच नंबर, निर्माण की तिथि, संबंधित कंपनी का नाम और टेस्ट रिपोर्ट की पूरी जानकारी दी गई है। यह कदम राज्य में दवा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और जन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।