जालंधर की अदालत ने एक NDPS मामले में बड़ा कदम उठाते हुए लुधियाना पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। इससे पहले इसी केस में जालंधर के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी वारंट जारी हो चुके हैं। अदालत ने स्वपन शर्मा को 4 तारीख को पेश होने के आदेश दिए हैं।
यह मामला साल 2024 में जालंधर के थाना डिवीजन नंबर-3 में NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। शुरुआती कार्रवाई में पुलिस ने 2 किलो अफीम बरामद की थी। आगे की जांच में पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया, जिसके बाद इस केस में कुल 22 किलो अफीम की रिकवरी का मामला सामने आया।
NDPS मामले की सुनवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट ने स्वपन शर्मा को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए, लेकिन इसके बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए। इसी को देखते हुए अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।
गौरतलब है कि जब यह मामला थाना डिवीजन नंबर-3 में दर्ज हुआ था, उस समय स्वपन शर्मा जालंधर के पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे। अदालत ने उन्हें 5,000 रुपये की जमानत (सिक्योरिटी) भरने और तय तारीख पर अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।