ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को राहत नहीं दी। लालपुरा ने निचली अदालत की तरफ से सुनाई गई 4 साल की सजा से राहत पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लालपुरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
तुरंत मामले में दखल देने की आवश्यकता नहीं – हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, इसलिए इस समय तत्काल हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। लालपुरा के वकील ने तर्क दिया कि यदि सजा पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः ही रद्द हो सकती है, जिसके लिए हल्के में नए सिरे से चुनाव कराने होंगे।
हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब सदस्यता रद्द करने जैसे कदम नहीं उठाए गए हैं, तो इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है। राज्य सरकार को अगली तारीख पर पूरे मामले का रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का भी निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
जानिए क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 10 सितंबर को अदालत ने खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र के विधायक को एक महिला से मारपीट, छेड़छाड़ और हमले के 12 साल पुराने मामले में दोषी पाया था। कोर्ट के फैसले के बाद विधायक लालपुरा को गिरफ्तार कर लिया गया था। लालपुरा के साथ 10 अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया गया था।