ख़बरिस्तान नेटवर्क : एयर ट्रैवल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब यात्रियों को टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर बिना किसी एक्सट्रा चार्ज के कैंसिल या चेंज करने की सुविधा मिल सकती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इसके लिए एक ड्राफ्ट प्रस्ताव जारी किया है और लोगों से 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। हालांकि, इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
बुकिंग के बाद मिलेगा ‘लुक-इन पीरियड’
नए नियम के तहत यात्रियों को टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे का ‘लुक-इन पीरियड’ मिलेगा।
इस दौरान वे अगर चाहें तो टिकट कैंसिल या फ्लाइट में बदलाव कर सकते हैं।
नाम में गलती होने पर 24 घंटे के अंदर फ्री सुधार की सुविधा दी जाएगी।
मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एयरलाइन को रिफंड देना होगा।
बदलाव करने पर केवल फेयर डिफरेंस (किराए का अंतर) लिया जाएगा, कोई पेनल्टी नहीं।
रिफंड की जिम्मेदारी होगी एयरलाइन की
नए ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि यात्री ने टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से, ट्रैवल एजेंट या किसी ऑनलाइन पोर्टल से बुक की हो तो रिफंड की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। एजेंट एयरलाइन का एक्सटेंशन माने जाएंगे। सभी रिफंड 21 वर्किंग दिनों के भीतर पूरे करने होंगे।
किन फ्लाइट्स पर मिलेगा फायदा
यह सुविधा केवल उन्हीं टिकटों पर लागू होगी जिनकी डिपार्चर डेट बुकिंग के कम से कम 5 दिन (डोमेस्टिक) या 15 दिन (इंटरनेशनल) बाद की हो। इससे यात्रियों को अपनी योजनाओं में बदलाव करने की आज़ादी मिलेगी और आखिरी समय के झंझटों से राहत मिलेगी।