ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर अंबेडकर नगर के लोगों थोड़ी राहत की सांस मिली है। घर गिराए जाने के मामले को लेकर जालंधर कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 14 नवंबर को दी है। जिसका मतलब है कि 14 नवंबर तक अंबेडकर नगर में कोई भी घर गिराया नहीं जाएगा। कोर्ट में अंबेडकर नगर के लोगों ने भी अपना पक्ष रखा था।
पावरकॉम ने किया था सेशन कोर्ट का रुख
दरअसल अंबेडकर नगर में लोगों के घरों के गिराए जाने को लेकर पावरकॉम ने सेशन कोर्ट का रुख किया था। जहां सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी। दोनों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में की अगली सुनवाई 14 नवंबर को कर दी।
कल इलाका निवासियों ने किया था प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि इतना लंबा समय हो चुका है। इस जगह पर रहते हुए, अब हम बताओ अचानक अपने बच्चों को लेकर कहां जाए। रोते हुए महिलाओं ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि हमारा हक दिया जाए। जो जानवर होते हैं, उन्हें भी संभाल कर रखा है जाता है, हम जानवरों से भी बुरे हो गए।
रोते हुए महिलाओं ने कहा – हमारे घर बचा लो बस
वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने रोते हुए कहा कि हमारा घर बचा लो बस, हमारी सीएम भगवंत मान के सामने अपील है कि हमारे घरों को न तोड़ा जाए। हमने पूरी जिंदगी की कमाई यहीं पर लगा दी है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि कहीं और जाकर रह सकें।
मर जाएंगे पर घर नहीं छोड़ेंगे
हमारी विनती है कि सीएम भगवंत मान की इधर आओ और हमारे हालात देखो, यहां एक-दो नहीं बल्कि 800 घर हैं। आपको जिताने वाली, आपको वोट डालने वाली जनता कहां जाएगी। हम मर जाएंगे पर अपने घरों को नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे ऊपर ही बुल्डोजर चला दो, पर घर नहीं छोड़ेंगे।
39 साल पुराना है केस
इलाका निवासियों ने बताया कि 1986 से बिजली बोर्ड के साथ केस चल रहा है। 2 बार हम केस जीत चुके हैं। तीसरी-चौथी पीढ़ी यहां पर रह रही है। करीब 800 घर यहां हैं। मुझे यहां 70 साल से ज्यादा हो गए। एक-एक ईंट जोड़कर घर बनाए हैं। पावरकॉम ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, अचानक हम कहां जाएं।