पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोगा की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) और नगर निगम कमिश्नर चारूमिता (PCS अधिकारी) को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आदेश पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने गुरुवार को जारी किए।
मुख्य सचिव ने आदेश में पंजाब सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) नियम 1970 के प्रावधानों का हवाला दिया है। सस्पेंशन अवधि के दौरान चारूमिता का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ रहेगा और उन्हें बिना अनुमति के यहां से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी।

विजिलेंस ब्यूरो ने जांच के बाद चार्जशीट तैयार की थी
सूत्रों के अनुसार, धर्मकोट से बहादुरवाला तक जाने वाले नेशनल हाईवे-71 के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवज़े की रकम के लेन-देन में अनियमितताएं सामने आई थीं। जिसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने जांच के बाद चारूमिता के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी।बताया जा रहा है कि एक किसान को उसकी ज़मीन का मुआवज़ा नहीं मिला, जिसके चलते उसे न्याय पाने के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ा।