ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना की वायरल वीडियो को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में वीडियो को एडिटेड बताया गया है और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके साथ ही वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का भी आदेश दिया है। वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट्स से जुड़े सभी लिंक भी डिलीट करने को कहा है।
जानें क्या है पूरा मामला
बता दें कि आतिशी पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक चर्चा में सिख गुरुओं के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। जिसकी वीडियो भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। जिसके बाद जालंधर में वीडियो को लेकर केस दर्ज किया गया था। इसी मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।



