ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए शहर के 4 प्रमुख डॉक्टरों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद यह मामला स्वास्थ्य और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
डॉ. पंकज त्रिवेदी बनाम स्टेट केस में आया फैसला
यह आदेश कोर्ट में चल रहे डॉ. पंकज त्रिवेदी बनाम स्टेट मामले में पारित किया गया है। कोर्ट ने थाना नई बारादरी के SHO को आदेश दिया है कि डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर इब्राहिम और चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप कुमार सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
इन धाराओं में दर्ज होगा मामला
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471 और 477 के तहत मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की उच्च स्तर पर जांच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो सके।
कोर्ट में रखी गईं दलीलें
इस मामले में शिकायतकर्ता डॉ. पंकज त्रिवेदी की ओर से एडवोकेट मनित मल्होत्रा कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर FIR दर्ज करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए यह सख्त फैसला सुनाया।