पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने CBI कि तरफ से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एजेंसी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए हैं। भुल्लर का कहना है कि वे पंजाब में कार्यरत थे, इसलिए CBI को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 की धारा 6 के तहत पंजाब सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी।
याचिका में यह भी कहा गया है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो पहले ही उसी अपराध में FIR दर्ज कर चुका है, जो CBI की FIR से सिर्फ आधे घंटे पहले की है। ऐसे में समान आरोपों पर दो एजेंसियों द्वारा कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए हैं।
गौरतलब है कि CBI ने 16 अक्टूबर 2025 को भुल्लर को 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों रुपये की नकदी, सोना और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे। पंजाब सरकार ने 19 अक्टूबर को उन्हें निलंबित कर दिया था।
इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को CBI ने उनके खिलाफ दूसरी FIR दर्ज की, जिसमें आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया। इससे पहले पंजाब विजिलेंस ब्यूरो भी उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर चुका था। नवंबर 2025 में अदालत ने उन्हें CBI रिमांड पर भेज दिया था, और मामले की जांच अभी जारी है।



