ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में 3 आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा बरकरार रखी है।
राम रहीम के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं
हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस हत्याकांड में राम रहीम के साजिशकर्ता होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। जिस वजह से राम रहीम को बरी कर दिया गया। राम रहीम इससे पहले डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड में पहले ही हाईकोर्ट से बरी हो चुका है।
CBI कोर्ट ने सुनाई थी 7 साल की सजा
आपको बता दें कि साल 2019 में पंचकूला की स्पेशल CBI कोर्ट ने राम रहीम समेत बाकी आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ राम रहीम और बाकी आरोपियों ने हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी। इसी मामले को लेकर ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।