ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (ADM) सह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने एक ट्रैवल एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्होंने मेसर्स रिम्पीज़ इमिग्रेशन (M/S Rimpy’s Immigration) का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
यह है फर्म का विवरण
लाइसेंस नंबर : 596/ए.एल.सी.4/एल.ए./एफ.एन.-753
फर्म का पता : एन.एम.-210, सर्कुलर रोड, जालंधर
लाइसेंसधारी : रविंदरपाल सिंह, निवासी 47, 48, 49, राजा गार्डन, कपूरथला रोड
लाइसेंस रद्द करने की वजह
जारी आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत की गई है। हालांकि आदेश में रद्द करने का विशिष्ट कारण नहीं बताया गया है, यह धारा आमतौर पर नियमों का उल्लंघन करने या शिकायतें प्राप्त होने पर लगाई जाती है।
लाइसेंसधारी होगा हर तरह से जिम्मेदार
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक्ट/नियमों के तहत उक्त फर्म या व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई शिकायत आदि आती है, तो लाइसेंसधारी हर तरह से जिम्मेदार होने के साथ-साथ उसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होगा। यह कार्रवाई उन ट्रैवल एजेंसियों के लिए एक सख्त संदेश है जो नियमों का पालन नहीं करती हैं और जनता को धोखे में रखती हैं।