ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने बोर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को लेकर नया आदेश जारी किया है। PSEB बिना पुलिस रिपोर्ट के दूसरा सर्टिफिकेट नहीं जारी करेगा। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर किसी को सर्टिफिकेट की दूसरी कॉपी चाहिए तो उसे पहले पुलिस रिपोर्ट करवानी पड़ेगी।
सर्टिफिकेट गुम होने की FIR जरूरी
PSEB ने कहा कि सर्टिफिकेट की दूसरी कॉपी निकलवाने के लिए पुलिस रिपोर्ट जरूरी है। सर्टिफिकेट गुम होने पर अप्लाई करने वाले को पुलिस रिपोर्ट के साथ एक एफिडेविट भी जमा करवाना होगा। जिसमें यह लिखकर देना होगा कि अगर भविष्य में उसे गुम हुआ सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वह एक सर्टिफिकेट को PSEB ऑफिस में जमा करवाएगा।
बोर्ड ने इस फैसले के पीछे कारण बताते हुए कहा कि पुलिस रिपोर्ट करवाने का लक्ष्य यही है कि वही लोग सर्टिफिकेट की सेंकिंड कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे, जिन्हें जरूरत होगी। इसे लेकर सभी स्कूल के प्रिंसिपल को भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं अप्लाई
PSEB से सर्टिफिकेट की सेकेंड कॉपी लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अप्लाई करने वाले को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के हेड ऑफिस मोहाली में जाकर सिंगल विंडो पर अप्लाई करना होगा जबकि ऑनलाइन पर वो घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं।
2002 से पहले वालों को नहीं मिलेगी मार्क्स डिटेल
PSEB ने कहा है कि अगर किसी को 2002 से पहले की डिटेल मार्क्स शीट चाहिए तो उसे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की डिटेल नहीं मिलेगी। उनको सिर्फ यह लिखकर दिया जाएगा कि वो पास था या फेल मार्क्स डिटेल नहीं दी जाएगी।



