ख़बरिस्तान नेटवर्क : सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीन को लेकर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वैक्सीनेशन के कारण कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसका मुआवजा केंद्र सरकार को देना होगा। इसके लिए वह नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाए।
वैक्सीनेशन पर पैनल बनाने की जरूरत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा। इसके लिए अलग से एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत नहीं है। नो-फॉल्ट कम्पनसेशन पॉलिसी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को दवा या वैक्सीन से नुकसान हो जाए, तो उसे मुआवजा मिल सकता है, भले ही इसमें किसी की गलती साबित न हुई हो।
2021 की याचिका पर सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने रचना गंगू और वेणुगोपालन गोविंदन की 2021 में दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटियों की मौत कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण हुई थी।