जालंधर में श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के साथ-साथ लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट-सह-डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 31 जनवरी 2026 और 1 फरवरी 2026 को शोभा यात्रा के मार्गों और धार्मिक कार्यक्रमों के आसपास मीट और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए लागू किया गया है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।