ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर में सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर का पुतला फूंकने के मामले में नया मोड़ आ गया है। चरण कौर ने अपने वकील गुरविंदर संधू के माध्यम से क्रिश्चियन ग्लोबल एक्शन कमेटी को 10 लाख रुपये का लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में पूछा गया है कि उनके खिलाफ यह कदम आखिर किसके इशारे पर उठाया गया और उस व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से बताया जाए।
नोटिस के अनुसार, कमेटी को 15 दिनों के भीतर चरण कौर से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। यह माफीनामा अखबारों में प्रकाशित करने के साथ-साथ संगठन के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम से कम 30 दिनों तक पोस्ट करना अनिवार्य होगा। माफी के मसौदे को चरण कौर की सहमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही मानसिक पीड़ा और बदनामी के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग भी की गई है।
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा में माफी न मांगने पर कमेटी के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें बीएनएस की धारा 356 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें दो साल की जेल, जुर्माना और सामुदायिक सेवा का प्रावधान है।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब 10 दिसंबर को क्रिश्चियन समुदाय ने पास्टर अंकुर नरूला के खिलाफ हुए विरोध का जवाब देने के लिए डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लाए गए तीन पुतलों में से एक पर चरण कौर की फोटो लगी थी। बाद में समुदाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गलती को स्वीकार किया और कहा कि किसी अन्य महिला का पुतला लाना था, लेकिन तस्वीर गलती से बदल गई।
इस घटना के बाद सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसकों में भी भारी नाराज़गी देखी गई, जिन्होंने सोशल मीडिया पर समुदाय से सार्वजनिक माफी की मांग की। उनका कहना था कि चरण कौर का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और उन्हें अनावश्यक रूप से निशाना बनाया गया।