ख़बरिस्तान नेटवर्क : हवाई सफर करने वालों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब पैसेंजर्स को अपनी मनपसंदीदा सीट चुनने के लिए एयरलाइन कंपनियों को मनमाना पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब हर फ्लाइट में कम से कम 60 फीसदी सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रियों को देनी होगी। इसे लेकर एयरलाइंस कंपनियों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
एयरलाइन को पास में ही देनी होंगी सीटें
केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार अगर पैसेंजर अपने परिवार या दोस्तों के साथ एक टिकट बुक कर रहा है तो एयरलाइन को यह सनुनिश्चित करना होगा कि फ्लाइट में उनकी सीटें आस-पास ही हों। इसके अलावा एयरलाइन को ये कोशिश करनी होगी कि पास की सीटें ही मिलें।
पैसेंजर्स के हक बारे में जानकारी दें
केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब अगर फ्लाइट लेट हो कैंसिल हो या एयरलाइंस की ओर से बोर्डिंग रोकी जाए। इन सभी मामलों में अब एयरलाइंस कंपनियों को यात्री अधिकारों का सख्ती के साथ पालन करना पड़ेगा। इन सबसे अलावा एयरलाइन्स को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर पर हर जगह यात्रियों के हक साफ-साफ लिखने होंगे।