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दिल्ली में बढ़ते जानलेवा प्रदूषण को देखते हुए भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम नियम अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत अब दफ्तरों में केवल आधे कर्मचारी ही काम पर आएंगे, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह नियम गुरुवार से लागू होगा।

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हेल्थकेयर, फायर सर्विस, जेल प्रशासन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी आवश्यक सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है, ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों।

कपिल मिश्रा ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-3) लागू होने के कारण निर्माण कार्य पूरी तरह बंद है, जिससे दिहाड़ी मजदूरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में ₹10,000 की मुआवजा राशि ट्रांसफर करने का फैसला लिया है।

दिल्ली की हवा खराब, AQI 328

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। बुधवार सुबह शहर का AQI 328 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। हालांकि मंगलवार की तुलना में इसमें हल्का सुधार देखा गया है, जब AQI 377 तक पहुंच गया था। सुबह के समय स्मॉग और कोहरे के कारण कई इलाकों में दृश्यता भी कम रही।

सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 30 पर हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ रही। बवाना इलाके में सबसे ज्यादा AQI 376 दर्ज किया गया।

दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बनी दिल्ली

स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कंपनी IQAir के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। 425 AQI के साथ लाहौर पहले स्थान पर रहा, जबकि बोस्निया-हर्जेगोविना का सारायेवो 406 AQI के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

GRAP-4 लागू, फिर भी हालात बेहाल

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 13 दिसंबर को पहले GRAP-3 और फिर GRAP-4 लागू किया, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण में खास सुधार नहीं हुआ। GRAP-4 के तहत 50% वर्क फ्रॉम होम, बीएस-4 बड़े व्यावसायिक वाहनों की एंट्री पर रोक, निर्माण कार्य बंद, स्कूलों में हाइब्रिड मोड, कचरा व ईंधन जलाने पर प्रतिबंध, डीजल जेनरेटर, आरएमसी प्लांट, स्टोन क्रशर, ईंट भट्ठों और खनन पर रोक जैसे कड़े कदम शामिल हैं। इसके साथ ही कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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