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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17-17 साल की कड़ी जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शनिवार को एक विशेष अदालत ने तोशाखाना-2 केस में सुनाया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में करीब 80 सुनवाइयों के बाद यह निर्णय दिया।

यह मामला एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट से जुड़ा है, जिसे मई 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को आधिकारिक दौरे के दौरान तोहफे में दिया था। आरोप है कि इस ज्वेलरी को नियमों के खिलाफ बेहद कम कीमत पर खरीदा गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।

अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 और 409 के तहत 10 साल की सजा, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत 7 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। इसी तरह बुशरा बीबी को भी कुल 17 साल की जेल की सजा दी गई है।

सजा के साथ 16.4 मिलियन का जुर्माना भी लगाया

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सजा सुनाते समय इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने को ध्यान में रखते हुए नरमी बरती गई है। साथ ही CrPC की धारा 382-B के तहत पहले से जेल में बिताई गई अवधि का लाभ भी दोषियों को दिया गया है।

2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था

गौरतलब है कि इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और अगस्त 2023 में उन्हें तोशाखाना मामले में दोबारा हिरासत में लिया गया। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब जेल में इमरान खान के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना कर रही है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इमरान खान को एकांत कारावास से बाहर निकालने की मांग की है।

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