ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा को गुरुग्राम की अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद संजीव अरोड़ा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
9 मई को ईडी ने किया था गिरफ्तार
संजीव अरोड़ा को 9 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं और उनकी जमानत को लेकर कानूनी लड़ाई जारी थी। मामले में जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें 8 जून को पूरी हो गई थीं। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे थे। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत के फैसले के बाद जेल में रहेंगे अरोड़ा
अब गुरुग्राम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने संजीव अरोड़ा की न्यायिक हिरासत को जारी रखा है। वह 26 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। संजीव अरोड़ा की ओर से उच्च अदालत का रुख किए जाने की संभावना पर भी चर्चा शुरू हो गई है।