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ख़बरिस्तान नेटवर्क : आवारा कुत्तों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री ने अदालत के आदेश को गलत तरीके से पेश करते हुए लोगों के बीच भ्रम फैलाया है।

बयान के आधार पर आदेश नहीं बदल सकते
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट कहा कि किसी मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर अदालत अपने आदेश में बदलाव नहीं कर सकती। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि आदेश के पालन को लेकर कोई शिकायत है तो वह हाईकोर्ट का रुख करे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि इस मामले में निगरानी और आदेश के पालन की जिम्मेदारी हाईकोर्ट को दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने फैसले में कहा था कि रेबीज से संक्रमित या बेहद खतरनाक आवारा कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आम लोगों की सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है।

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