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जालंधर में 2 किलो अफीम की बरामदगी से जुड़े एक मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने उन्हें बुधवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और 5 हजार रुपये की जमानत राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला वर्ष 2024 का है, जब पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। उस समय पुलिस की ओर से इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट के पर्दाफाश से जोड़ते हुए बड़ा दावा किया गया था।

जानकारी के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर को अदालत में पेश होना था, लेकिन उन्होंने वीवीआईपी ड्यूटी का हवाला देते हुए हाजिरी नहीं लगाई। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।अदालत के इस फैसले के बाद मामले ने प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज कर दी है।

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