केंद्र सरकार ने सिरप की बिक्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी कर ‘सिरप’ को ड्रग्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल-K से हटा दिया है।
नए नियम लागू होने के बाद खांसी के सिरप समेत सभी प्रकार की सिरप आधारित दवाएं अब ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाओं की सूची में नहीं रहेंगी। यानी अब इन दवाओं को खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा।
इस बदलाव के तहत मेडिकल स्टोर अब बिना पर्चे के सिरप आधारित दवाएं नहीं बेच सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य दवाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।नई व्यवस्था अधिसूचना जारी होने के साथ ही देशभर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।