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खबरिस्तान नेटवर्क: भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इससे अब आम लोगों के लिए सोने पर कर्ज लेना और भी आसान और पारदर्शी हो जाएगा। पिछले हफ्ते घोषित किए गए इन 8 नए नियमों का मकसद ग्राहकों को सुगम तरीके से लोन उपलब्ध करवाना है और बैंकों व गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता लाना है। ये संशोधित नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएंगे और सभी वाणिज्यिक बैंकों, NBFCs, सहकारी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर लागू होंगे। 

गोल्ड लोन में बदलेगी ये चीजें 

नए नियमों से गोल्ड लोन की प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई कम होगी और यदि आप समय पर लोन चुका देते हैं तो आपका गिरवी रखा सोना भी जल्दी वापस मिलेगा। इन नियमों के अनुसार, अब 25 लाख रुपये तक के गोल्ड लोन के लिए अब आय प्रमाण और क्रेडिट स्कोर चेक करने की जरुरत नहीं होगी। इससे कम आय वाले लोगों को भी आसानी से लोन मिल पाएगा। लोन बंद होने के बाद बैंक या NBFC को गिरवी रखा हुआ सोना या चांदी उसी दिन या ज्यादातर 7 वर्किंग डेज में लोटाना पड़ेगा। यदि इसमें देरी हुई तो बैंक को ग्राहक को प्रतिदिन 5,000 रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा। लोन की शर्तें और सोने के मूल्यांकन की जानकारी ग्राहक को स्थानीय भाषा में दी जाएगी। यदि ग्राहक को पढ़ना लिखना नहीं आता तो एक गवाह की उपस्थिति में उसको पूरी जानकारी दी जाएगी। जो ग्राहक बुलेट रीपेमेंट लो लेते हैं उनके लिए इसे चुकाने की अधिकतम समय-सीमा 12 महीने तय कर दी गई है। सोना चांदी गिरवी रखने की अधिकतम सीमा प्रति ग्राहक सभी ब्रांचों को मिलाकर गिरवी रखे जा सकने वाले सोने-चांदी की अधिकतम सीमा तय की गई है। सोने के गहने: 1 किलो, सोने के सिक्के: 50 ग्राम, चांदी के गहने: 10 किलो, चांदी के सिक्के: 500 ग्राम। यदि ग्राहक लोन चुकाने में असमर्थ रहेगा और बैंक सोने की नीलामी करता है तो नीलामी से पहले ग्राहक को जरुरी रुप से नोटिस देना पड़ेगा। नीलामी का रिजर्व प्राइस मार्केट प्राइस के 90% से कम नहीं होगा। नीलामी के बाद बची हुई राशि बैंक को ग्राहक को 7 दिन के अंदर देनी होगी। आरबीआई ने 2.50 लाख रुपये से कम के गोल्ड लोन के लिए लोन-टू-वैल्यू रेश्यो को 75% से बढ़ाकर 85% तक कर दी है। इसका मतलब है कि अब ग्राहक अपने सोने की कीमत का 85% तक लोन ले सकते हैं। 

सोने के गहने और सिक्कों पर ही मिलेगा लोन 

RBI की नई संशोधित गाइडलाइंस में यह भी साफ किया गया है कि ग्राहकों को गोल्ड बुलियन गोल्ड बार, गोल्ड म्यूचुअल फंड होल्डिंग और गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ (ETF) पर लोन नहीं मिलेगा। ग्राहकों को सिर्फ सोने के गहने और सिक्कों पर ही लोन मिल पाएगा। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इससे पहले लिए गए गोल्ड लोन पर पुराने नियम ही मान्य रहेंगे। यह बदलाव गोल्ड लोन बाजार में पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देंगे। 

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