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ख़बरिस्तान नेटवर्क : देश में टेलीग्राम एप पर बैन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सामने आ गया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के टेलीग्राम एप बैन के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने कहा कि देश में टेलीग्राम पर NEET री-एग्जाम तक रोक रहेगी।

सरकार के पास बैन लगाने का अधिकार
फैसला सुनाते हुए जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि सरकार के पास IT एक्ट की धारा 69A के तहत बैन लगाने का अधिकार है। इस मामले पर कोर्ट की रिव्यू कमेटी ने भी सरकार के फैसले की जांच की थी। सरकार ने पूरी समझदारी से काम लिया है, इसमें किसी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही नहीं दिखती।’

22 जून तक लगाया गया है बैन
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 16 जून को NEET री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी बैन लगा दिया था। इसके बाद टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। वीरवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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