ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब में अब कोई भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज साल में 5 फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ पाएंगे। पंजाब सरकार की हुई कैबिनेट मीटिंग में इस ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी गई है। अब इसे आखिरी मंजूरी के गवर्नर लाल चंद कटारिया के पास भेज दिया गया है। शिक्षामंत्री हरजोत बैंस व वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने इसकी जानकारी दी।
5 फीसदी से बढ़ी हुई फीस तो लौटानी पड़ेगी
उन्होंने बताया कि पिछले 36 महीनों में अगर किसी भी स्कूल ने 15 फीसदी से अधिक फीस बढ़ाई होगी तो स्कूलों को बच्चों के पेरेंट्स को पैसा वापिस लौटाना होगा। अगर स्कूलों को 5 फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ानी हो तो उसके लिए उन्हें 6 महीने पहले ही आवेदन करना होगा। इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है।
स्कूल को फीस बढ़ाने का कारण बताना होगा
उन्होंने आगे बताया कि स्कूलों को यह बताना होगा कि वे फीस में क्यों इजाफा कर रहे हैं। इसके साथ ही शैक्षणिक सेशन के शुरू होने से 2 महीने पहले स्कूलों को तय फीस की जानकारी देनी होगी। यह नियम सिर्फ पंजाब बोर्ड के स्कूलों के साथ-साथ बल्कि CBSE, ICSE और इंटरनेशनल बोर्ड पर भी लागू होगा।