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खबरिस्तान नेटवर्क: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को दो प्रमुख बैंकों ड्यूश बैंक एजी और यस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है। ड्यूश बैंक एजी पर जहां 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है वहीं यस बैंक पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई इन बैकों पर कुछ महत्वपूर्ण नियम उल्लंघन करने के कारण लगाई गई है। 

ड्यूश बैंक एजी पर लगाया जुर्माना 

भारतीय रिजर्व बैंक ने ड्यूश बैंक एजी इंडिया पर जुर्माना लगाने का कारण बताया कि बैंक ने उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी को केंद्रीय रिपॉजिटरी ऑफ इनफॉरमेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILC) को रिपोर्ट नहीं किया था। CRILC भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित एक केंद्रीय भंडार है जिसमें बड़े ऋणों की जानकारी रखी जाती है ताकि जोखिम को अच्छे से समझा जा सके। आरबीआई के अनुसार, ड्यूश बैंक ने इस रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सके। आरबीआई के अनुसार, ड्यूश बैंक ने इस रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें 50  लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ा। 

यस बैंक पर लगाया जुर्माना 

यस बैंक पर जुर्माना लगाने का कारण यह था कि उसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में ग्राहकों की शिकायतों की पूरी और सही जानकारी का खुलासा नहीं किया था। वहीं रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी बैंकों को अपने वित्तीय विवरणों में पूरी पारदर्शिता बरतनी होती है लेकिन यस बैंक ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके चलते बैंक पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 

आरबीआई ने दिया बयान 

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि यह जुर्माना बैंक विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) (i) और 47A(1)(C) के अंतर्गत लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि इस जुर्माने का उद्देश्य बैंकों द्वारा किए गए लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ विनियामक अनुपालन में कमियों को दूर करना है ताकि बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके। 

बाकी बैंको पर भी लगा था जुर्माना 

हाल ही में 15 मई को आरबीआई ने तीन सहकारी बैकों पर भी जुर्माना लगाया था। इसमें कर्नाटक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये मैंगलोर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक पर 1 लाख रुपये और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 

 

 

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