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ख़बरिस्तान नेटवर्क : खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें 13 साल पुराने केस में बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने तरनतारन कोर्ट द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है।

जानें क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि साल 2013 में मनजिंदर सिंह लालपुरा बतौर टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते थे। आरोप है कि एक शादी में लड़की के साथ उन्होंने मारपीट और छेड़छाड़ की थी। जिसको लेकर तरनतारन कोर्ट ने 10 सितंबर 2025 को इस मामले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी।

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