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ख़बरिस्तान नेटवर्क : क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करने वालों के लिए अहम खबर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करने वालों की तरह अवैध करार दिया। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि क्रिप्टोकरेंस इकॉनमी को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार से पूछा गया कि वह क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई स्पष्ट नीति क्यो नहीं बनाती।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को कहा कि उसने लगभग 2 साल पहले डिजिटल करेंसी को लेकर भारत की नीति पर स्पष्टता मांगी थी। पर बावजूद इसके सरकार इसे रेगुलेट करने में असफल रही। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आंख बंद करने के सामान है। वहीं केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ऐश्वर्य भाटी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलटे करके, सरकार व्यापाक पर नजर रख सकती है। 

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आपेस कोई यह नहीं कह रहा है कि बिटकॉइन पर रोक लगा दीजिए, क्योंकि आपने पहले कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी अवैध नहीं है और इस पर बैन लगाना इकॉनमी के लिए बुद्धिमानी नहीं होगी। बैन लगाने से शाद आप जमीनी हकीकत से आंखे मूंद लेंगे। लेकिन इसे रेगुलेट करने के बारे में क्या सोचा है?

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