ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर जिला बार एसोसिएशन ने ‘नो वर्क डे’ को लेकर अपने सदस्यों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एसोसिएशन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नो वर्क डे के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शो-कॉज नोटिस जारी कर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
कमरों का उपयोग केवल फाइलें रखने और क्लर्कों के लिए रहेगा
आदेश के अनुसार कोर्ट परिसर के रूम नंबर 130, 220 और 412 केवल फाइलें रखने और क्लर्कों के उपयोग के लिए खुले रहेंगे। किसी भी सदस्य को इन कमरों में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई सदस्य इन कमरों में बैठा पाया जाता है तो संबंधित कमरा तुरंत बंद कर दिया जाएगा और संबंधित सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
नो वर्क डे पर पेशेवर कार्य करने पर भी रहेगी रोक
बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि नो वर्क डे के दौरान कोई भी सदस्य रूम नंबर 130 से किसी भी प्रकार का पेशेवर कार्य नहीं करेगा। यदि कोई सदस्य अदालत का कार्य करता हुआ या नो वर्क डे के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आवेदन सुबह 10 बजे तक जमा कराने के निर्देश
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन सदस्यों को छूट आवेदन (Exemption Application), पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा दाखिल करवाना है, वे संबंधित दस्तावेज नो वर्क डे के दिन सुबह 10 बजे से पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को सौंप दें।
विभिन्न सरकारी कार्यालयों से भी सहयोग की अपील
जिला बार एसोसिएशन ने कमिश्नरेट, डिविजनल कमिश्नर कार्यालय, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, जिला उपभोक्ता आयोग, राजस्व विभाग, एसडीएम कार्यालय, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तहसील कार्यालय और अन्य संबंधित सरकारी विभागों से भी नो वर्क डे के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराने और सहयोग देने की अपील की है।