ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल 2026 पेश किया। जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। नए बिल के मुताबिक अब बेअदबी के दोषी को उम्रकैद टिल डेथ की सजा सुनाई जाएगी।
जानें क्या है नए बेअदबी बिल में
पंजाब के नए बेअदबी बिल में दोषी को 25 लाख रुपए और उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। वहीं बेअदबी के मामले को लेकर अब डीएसपी रैंक से अधिकारी जांच नहीं करेगा। इससे पहले बेअदबी मामले में 2 से 5 साल की सजा का प्रावधान था।
आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है- CM
सीएम भगवंत ने कहा आज का दिन ऐतिहासिक है। इसे खालसा सृजन दिवस भी कहा जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को जीवित गुरु का दर्जा दिया हुआ है। उनके पृष्ठ को हम पेज या बरके नहीं कहते हैं। हम उनके अंग कहते हैं। हमारे गुरु साहिब की कितनी विजनरी सोच रही होगी। उन्होंने 1500 ईस्वी में पहले लिख दिया था। इसमें उन्होंने वायु को गुरु, पानी को पिता और धरती को मां का दर्जा दिया था।
बेअदबी की सजा उम्रकैद टिल डेथ तक- CM
सीएम ने कहा कि अब मानसिक रोगी बेअदबी करेगा, तो उस पर कस्टोडियन पर कार्रवाई होगी। जैसे आपकी गाड़ी लेकर कोई जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कार्रवाई होती, उसी तरह कार्रवाई होगी। केस की जांच जल्दी पूरी होगी। बेअदबी की सजा उम्रकैद टिल डेथ तक है।