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ख़बरिस्तान नेटवर्क : पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार के ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सरेंड करने के आदेश दिए हैं। हत्या के मामले में उनकी जमानत रद्द कर दी गई है और हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा गया है। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सुशील कुमार को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में सुशील कुमार और उसके साथियों पर संपत्ति विवाद को लेकर हमला करने का आरोप है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक सागर की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी। 

4 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे

सुशील कुमार जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में 4 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे। 5 महीने पहले हाईकोर्ट ने उन्हें 50 हजार के बॉन्ड और इतनी ही राशि के जमानतदारों की गारंटी पर रिहा किया था।

इस फैसले पर मृतक सागर धनखड़ के परिवार ने नाराजगी जताई थी। सागर के माता-पिता लगातार सुशील के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी मांग है कि बेटे की हत्या का बदला केवल फांसी हो।

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