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केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आई है। जिसे सदन में पेश किया गया, जिसका काम ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और गेम्स पर बैन लगाना होगा। अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है तो सभी पैसे वाले ऑनलाइ गेम्स पर पाबंदी लग जाएगी।

बिल के पास होने पर आन वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम-11, रमी, पोकर जैसे ऑनलाइन गेम सब बंद हो सकते हैं। वहीं क्रिकेट टीम की मुख्य स्पॉन्सर ड्रीम-11 भी खतरे में आ जाएगी। 

बिल पास होने पर कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना गैरकानूनी होगा। ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सजा नहीं होगी। अगर कोई रियल-मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 

वहीं विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके लिए एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, गेम्स को रजिस्टर करेगी और ये तय करेगी कि कौन सी गेम रियल-मनी गेम है।

 

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