ख़बरिस्तान नेटवर्क : देश में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मैसेंजिंग एप के लिए नए आदेश जारी किए हैं। जारी किए नए आदेशों के मुताबिक अब बिना एक्टिव सिम कार्ड के आप वॉट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स फोन में नहीं चला पाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से साइबर क्राइम में गिरावट आएगी और धोखेबाजों का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।
सिम निकाल लेने पर भी नहीं चलेगा एप
टेलिकॉम मंत्रालय का कहना है कि मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म यह तय करेंगे कि एप तभी चलेगा कि जब यूजर का रजिस्टर्ड सिम उस मोबाइल में एक्टिव होगा। इतना ही नहीं सिम बाइंडिंग के तहत अगर आपके फोन से सिम निकाल ली जाती है तो वॉट्सएप जैसे बाकी मैसेंजिंग एप बंद हो जाएंगे।
वेब ब्राउजर पर 6 घंटे बाद बंद हो जाए मैसेंजिंग एप
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने वेब ब्राउजर यानि कि लैपटॉप-डेस्कटॉप पर लॉगिन करने वाले यूजर के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म को हर 6 घंटे में यूजर को लॉगआउट करना होगा। इसके बाद क्यूआर कोड के जरिए ही आप दोबारा लॉगिन कर पाएंगे।