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ख़बरिस्तान नेटवर्क : केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन और इमिग्रेशन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉर्नर्स (संशोधन) Rules, 2026 की नोटिफिकेशन जारी करते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में कदम उठाया है।

रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा में बड़ा बदलाव
नए नियमों के तहत भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक अब 180 दिन पूरे होने का इंतजार किए बिना किसी भी समय अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पहले व्यवस्था यह थी कि 180 दिन पूरे होने के बाद 14 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता था। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनेगी।

देरी से रजिस्ट्रेशन पर सख्ती
संशोधित नियमों में देरी से रजिस्ट्रेशन कराने के मामलों को लेकर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा निकल जाने के बाद रजिस्ट्रेशन केवल विशेष और उचित परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा। इसका उद्देश्य नियमों के बेहतर पालन को सुनिश्चित करना है।

पहली बार शुरू हुई ऑनलाइन अपील की व्यवस्था
नई अधिसूचना के तहत पहली बार ऑनलाइन अपील की सुविधा भी शुरू की गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी आदेश से प्रभावित होता है, तो वह अब इमिग्रेशन ब्यूरो कमिश्नर के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकेगा। इससे लोगों को राहत मिलने के साथ प्रक्रिया अधिक सुगम और डिजिटल होगी।

30 दिन में अपील, 60 दिन में निपटारे का लक्ष्य
नियमों के अनुसार, प्रभावित व्यक्ति को आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर अपील दाखिल करनी होगी। इसके बाद आयुक्त संबंधित पक्षों की सुनवाई करेंगे और मामले पर निर्णय लेंगे। सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि ऐसे मामलों का निपटारा 60 दिनों के भीतर करने का प्रयास किया जाए।

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