अगर आप एयरपोर्ट पर रील बनाने, ट्रैवल व्लॉग शूट करने या सेल्फी लेने के शौकीन हैं, तो अगली बार ऐसा करने से पहले सावधान हो जाइए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरपोर्ट परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, मोबाइल फोन जब्त किया जा सकता है और गंभीर मामलों में उड़ान भरने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, DGCA ने एयरपोर्ट के कई संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है। इनमें सुरक्षा जांच केंद्र, बोर्डिंग गेट, रनवे बस, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग जोन, एयरपोर्ट एप्रन और अन्य ऑपरेशनल क्षेत्र शामिल हैं। इन स्थानों पर वीडियो या फोटो बनाते पाए जाने पर संबंधित यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और संचालन संबंधी गतिविधियों की जानकारी सार्वजनिक होने से रोकना है। नियमों के गंभीर उल्लंघन की स्थिति में यात्री का नाम DGCA की नो-फ्लाई सूची में शामिल करने की सिफारिश भी की जा सकती है, जिससे उस व्यक्ति पर अस्थायी या स्थायी रूप से उड़ान भरने पर रोक लग सकती है।
सुरक्षा को देखते हुए DGCA ने सख्त कदम उठाया
बताया जा रहा है कि हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर ट्रैवल रील, व्लॉग और बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो का चलन तेजी से बढ़ा है। कई बार ऐसे वीडियो में अनजाने में एयरपोर्ट के सुरक्षा ढांचे, स्टाफ की गतिविधियों और निगरानी व्यवस्थाओं की संवेदनशील जानकारी भी रिकॉर्ड होकर सार्वजनिक हो जाती है। इसी संभावित सुरक्षा जोखिम को देखते हुए DGCA ने यह सख्त कदम उठाया है।
अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट पर फोटो और वीडियो बनाते समय नियमों का पालन करें और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग से बचें।